उत्तराखंड शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2022 का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। जिसे सभी के अवलोकनार्थ सार्वजनिक कर दिया गया है । ड्राफ्ट को देखने, डाउनलोड करने और सुझाव प्रेषित करने के लिए आवश्यक जानकारी इस आलेख में दी जा रही है।
स्थानांतरण एक्ट का शिक्षा विभाग में पूरी तरह से अनुपालन ना होने के कारण काफी समय से शिक्षकों के लिए अलग स्थानांतरण नियमावली बनाए जाने की कवायद चल रही थी। जिसके लिए सीमैट के विभागाध्यक्ष श्री डीसी गौड़ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति के सदस्यों में विभागीय अधिकारी व शिक्षक भी शामिल थे। लंबी कवायद के बाद स्थानांतरण नीति 2022 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है । इसके प्रमुख प्रावधान क्या है? स्थानांतरण के आधार क्या होंगे? क्या सुगम और दुर्गम क्षेत्रों का विभाजन पूर्व की भांति रहेगा अथवा इस में कुछ परिवर्तन होगा ?इन सब सवालों का जवाब इस ड्राफ्ट में मौजूद है
उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा इस ड्राफ्ट को विद्यालयी शिक्षा, सीमैट तथा एससीईआरटी की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है, जहां से कोई भी व्यक्ति अथवा शिक्षक इसे डाउनलोड कर इसका भली-भांति अवलोकन कर सकता है। ड्राफ्ट के संबंध में किसी भी प्रकार के सुझाव अथवा आपत्तियों को 6 सितंबर 2022 तक जमा किया जा सकता है।
यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं…
स्थानांतरण नीति का ड्राफ्ट डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें
यहां प्रेषित करें सुझाव
स्थानांतरण नीति के ड्राफ्ट के संबंध में किसी भी प्रकार के सुझाव अथवा आपत्तियों को 6 सितंबर 2022 तक ई मेल के माध्यम से [email protected] पर प्रेषित किए जा सकते हैं।
अनिवार्य स्थानांतरण हेतु नई स्थानांतरण नीति में महिलाओं की आयु को पूर्व की भांति 50वर्ष किया जाना चाहिए। मानसिक रूप से भले ही महिलाएं पुरुषों के समकक्ष हो लेकिन शारीरिक रूप से नही है। 2006 की स्थानांतरण नीति में भी यही व्यवस्था थी।
अनिवार्य स्थानांतरण हेतु नई स्थानांतरण नीति में महिलाओं की आयु पूर्व की भांति 50 वर्ष किया जाना चाहिए! 2006 की स्थानांतरण नीति में भी यहीं व्यवस्था थी l