महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड के द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक एवं कार्मिकों के जीपीएफ पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों के संबंध में जारी आदेश से जनवरी 2023 में सेवानिवृत्त होने वाले हजारों शिक्षक एवं कार्मिकों को राहत मिलने वाली है।

जनवरी 2023 के अंतिम दिवस 31 जनवरी को विद्यालयी शिक्षा विभाग उत्तराखंड में कई शिक्षक एवं कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु पूर्ण होने जा रही है। इसको देखते हुए महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड बंशीधर तिवारी के द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक एवं कार्मिकों के जीपीएफ पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों के संबंध में जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेश से जनवरी 2023 में सेवानिवृत्त होने वाले हजारों शिक्षक एवं कार्मिकों को राहत मिलने वाली है।

समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों को दिए निर्देश
समस्त जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को जारी किए गए एक आदेश में महानिदेशक विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड बंशीधर तिवारी द्वारा 31 जनवरी 2023 तक अधिवर्षता पूर्ण करने वाले शिक्षकों एवं कार्मिकों के पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्त लाभों का भुगतान फरवरी 2023 तक अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने इस संबंध में 1 मार्च 2023 तक आख्या उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं।
लेटलतीफी बनती है परेशानी का कारण
शिक्षा विभाग उत्तराखंड का सबसे बड़ा सरकारी विभाग है। जिसमें कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों की संख्या सबसे ज्यादा है। इनके सेवानिवृत्ति के पश्चात देयकों के भुगतान में होने वाली लेटलतीफी सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के लिए हमेशा ही परेशानी का कारण बनती रही है। अपनी कार्यशैली के लिए विशेष पहचान बनाने वाले अधिकारी बंशीधर तिवारी द्वारा उठाए गए इस कदम का शिक्षकों एवं कार्मिकों ने स्वागत किया है।
हजारों शिक्षक एवं कार्मिकों को मिलेगी राहत
यदि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों से संबंधित इस आदेश का धरातल पर अनुपालन हो जाता है तो निश्चित रूप से अपने जीवन का एक लंबा समय राजकीय सेवा में देने के पश्चात सेवानिवृत्त होने पर शिक्षकों एवं कार्मिकों के लिए यह एक राहत भरा कदम होगा।