माध्यमिक शिक्षकों के अंतरमंडलीय स्थानांतरण पर पेंच, धारा 27 के अंतर्गत हों स्थानांतरण : डा.अंकित जोशी

वर्षों से से अंतरमंडलीय स्थानांतरण की बाट जोह रहे माध्यमिक शिक्षकों की परेशानी को बढ़ाने वाली खबर सामने आ रही है। राज्य में लागू स्थानांतरण एक्ट में अंतर मंडलीय स्थानांतरण का कोई प्रावधान ही नहीं है। यह बात स्थानांतरण एक्ट का अध्ययन करने के पश्चात राजकीय शिक्षक संघ की एससीईआरटी शाखा के अध्यक्ष अंकित जोशी ने स्पष्ट की है।

big news about inter region transfer of secondary education teachers

माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड में सहायक अध्यापक एल टी संवर्ग में गढ़वाल मंडल के कई शिक्षक कुमाऊं में तथा कुमाऊं मंडल के शिक्षक गढ़वाल मंडल में कार्यरत हैं। एलटी संवर्ग मंडल स्तर का संवर्ग है,जिसके कारण गढ़वाल से कुमाऊँ अथवा कुमाऊं से गढ़वाल के लिए स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षकों के लिए विभाग में पहले अंतरमंडलीय स्थानांतरण का प्रावधान था । हालांकि इस तरह के स्थानांतरण के फलस्वरुप शिक्षक को उसकी वरिष्ठता का नुकसान हुआ करता था। किंतु स्थानांतरण एक्ट लागू होने के पश्चात कई वर्षों से शिक्षकों के अंतर मंडलीय स्थानांतरण नहीं हो पाए हैं । लंबे समय से शिक्षकों के आवेदन विभागीय स्तर पर धूल फांक रहे हैं। शिक्षकों की इस समस्या के दृष्टिगत राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड की एससीआरटी शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर अंकित जोशी ने जब पड़ताल की तो पता चला कि ऐसे शिक्षकों के लिए एक्ट में कोई प्रावधान ही नहीं है। ऐसे शिक्षकों को धारा 27 के अंतर्गत ही कुछ राहत मिल सकती है।

राजकीय शिक्षक संघ की एससीईआरटी शाखा के अध्यक्ष डॉ० अंकित जोशी के अनुसार ट्रान्सफर एक्ट 2018 के अंतर्गत धारा 27 के अतिरिक्त कोई ऐसा दूसरा प्रावधान नहीं है जिससे एलटी शिक्षकों के अंतरमंडलीय स्थानांतरण हो सकें, इसलिए धारा 27 के स्थानांतरण भी समय सारणी के अनुसार होने चाहिए। 

जब से प्रदेश में स्थानांतरण एक्ट लागू हुआ है तब से आज तक अंतरमंडलीय स्थानांतरण नहीं हो सके हैं । माध्यमिक में बहुत से एलटी संवर्ग के ऐसे शिक्षक हैं जो वर्षों से दूसरे मण्डल में कार्य कर रहे हैं और स्थानांतरण की आस में बैठे हैं। लेकिन ऐसे शिक्षकों के लिये स्थानांतरण एक्ट में धारा 27 के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है । अंतरमंडलीय स्थानांतरण के अंतर्गत आवेदन करने वाले शिक्षक को यह भली भाँति ज्ञात होता है कि यदि उसने अंतरमंडलीय श्रेणी के तहत आवेदन किया है तो उन्हें वरिष्ठता का नुकसान होगा । इसके बावजूद भी स्थानांतरण न हो पाना विभागीय उदासीनता है । दूसरी ओर विद्यालयी शिक्षा में यात्राअवकाश का प्रावधान भी समाप्त कर दिया गया है जिससे ऐसे शिक्षकों की समस्याएं और अधिक बढ़ी हैं ।

शिक्षकों की इस समस्या के समाधान हेतु डॉक्टर अंकित जोशी द्वारा धारा 27 के अंतर्गत शीघ्र स्थानांतरण की मांग की है।

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